Corona's impact continues in Jalore, cases are increasing
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नहीं पहना मास्क तो अब यह होगी आपको परेशानी

कलक्टर ने जारी किए हैं नए निर्देश, सख्ती के आदेश

जालोर. कलक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजस्थान महामारी अध्यादेश एवं कोविड गाईडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क या फेस कवर पहने नहीं पाये जाने एवं थूकने पर 200 रुपए तथा दुकान द्वारा किसी व्यक्ति को फेस मास्क या फेस कवर बगैर पहने वस्तुओं का विक्रय करते पाए जाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा या तम्बाकू का उपयोग करते हुए पाये जाने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रुपए, विवाह समारोह में 50 से अधिक अतिथि पाए जाने एवं कार्यस्थल पर सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं पाए जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। इस संबंध में समसत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस उप निरीक्षक एवं उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर परिषद, पालिका, जिला परिषद, विकास अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र तथा रीको इकाई के प्रमुख प्राधिकृत अधिकारी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।

ग्राम बाला वार्ड संख्या 2 कंटेनमेंट जोन में

जालोर. उपखंड मजिस्ट्रेट आहोर मासिंगाराम ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने से ग्राम बाला की वार्ड 2 में भंवरलाल मिस्त्री के वर्क शॉप से दक्षिण में सांवलाराम बागड़ा के घर तक कंटेनमेंट जोन के आदेश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन व वार्ड 2 में बस स्टेंड बाला मोतीसरी मार्ग शंकराराम चौधरी के घर तक, वार्ड 8 में केवलराम टोटिया के घर से रामा रोड होते हुए अचलाराम के घर तक, वार्ड संख्या 9 में दीपाराम के घर से धनाजी काग की सेरी होते हुए राजाराम किराणा स्टोर की दुकान तक कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त गांव बाला का शेष राजस्व सीमा क्षेत्र बफर जोन में रखा गया है।

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