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जालोर में यहां कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब प्रशासन ने यह उठाया बड़ा कदम…जानिये

– एक ही दिन में जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट
जालोर. अब तक देश के चुनिंदा ग्रीन जिलों में शुमार जालोर जिले में बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। प्रभावित क्षेत्रों की सीमाएं सील करने के बाद वहां कफ्र्यू लगा दिया गया। कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के ग्राम विराणा तहसील सायला पुलिस थाना सायला एवं ग्राम रायथल तहसील आहोर पुलिस थाना नोसरा में नोवल कोरोना वायरस (केविड-19) से संक्रमित व्यक्ति चिंहित होने एवं कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा मानवीय जीवन की रक्षा व सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर उक्त दोनों ग्राम विराणा एवं रायथल में कफ्र्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं।
सीमाएं सील
अब इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन ग्रामों की राजस्व सीमा की परिधि में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन एवं निर्गमन को प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगेे।
उपरोक्त क्षेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जरुरी सेवाओं के संचालन के लिए निर्देश
आवश्यक व्यवस्थायें बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकृत होंगे। नगर परिषद, नगर पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं एवं रसद विभाग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अब और कड़ी नजर
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और न ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति व संस्थान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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