Corona cases have now come up in Jalore
Health Jalore

#AHORE कोरोना संक्रमित की लापरवाही पर प्रशासन ने यह उठाया कड़ा कदम

कोविड-19 गाईड लाइन एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर प्रकरण दर्ज

जालोर. चांदराई निवासी मृतक पेसाराम सुथार के पुत्र लालाराम द्वारा अपने पिता के अंतिम संस्कार, सामाजिक रीति-रिवाज संपादित करने और तीए की बैठक में कोविड-19 संक्रमण गाइड लाइन एवं एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर पुलिस थाना आहोर में लालाराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। लालाराम अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर 19 जून को कोरोना संक्रमण की दृष्टि से हॉट स्पॉट क्षेत्र भराल (सूरत) से रवाना होकर 20 जून को दाह संस्कार में भाग लेने के लिए ग्राम चांदराई पहुंचा था।

प्राथमिकी के अनुसार 30 जून तक शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने तीए की बैठक आदि सामाजिक रीति रिवाजों कार्यक्रमों में कई लोग शामिल हुए। तहसीलदार आहोर द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आईआर में स्पष्ट किया गया है कि इन कार्यक्रमों में लालाराम होम क्वॉरेंटाईन होने के बावजूद मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा कोविड-19 गाईडलाइंस एडवाइजरी की पालना नहीं की गई। जांच में लालाराम स्वयं भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इतना ही नहीं कोविड गाइड लाइन के अनुसार लालाराम को दाह संस्कार एवं सामाजिक रीति रिवाज संपादित करने के लिए ग्राम स्तरीय कमेटी एवं उपखंड अधिकारी को सूचना देना आवश्यक था। उसने यह सूचना भी ग्राम स्तरीय कोर कमेटी एवं उपखंड अधिकारी को नहीं दी। उक्त लापरवाही बरतने का नतीजा यह हुआ कि ग्राम चांदराई में सैम्पल लेने पर उसके संपर्क में आए 24 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए लालाराम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

चांदराई में कफ्र्यू

sarswati school sayla
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जालोर. उपखंड अधिकारी आहोर मासिंगाराम ने ग्राम चांदराई में कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए चांदराई में कफ्र्यू आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत गांव की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिक अपने घर से आवागमन नहीं कर सकेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन के लिये प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। इसी तरह उपखंड मजिस्ट्रेट चंपालाल जीनगर ने ग्राम डांगरा की वार्ड 8 में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के कारण कस्तुर भारती के मकान से आम चौहटा ठाकुरजी की गली जोगाराम चौधरी तथा अर्जुनसिंह राजपूत के मकान तक एवं उकसिंह रावणा राजपूत के मकान के पीछे तक ग्राम डांगरा सीमा क्षेत्र में कफ्र्यू आदेश जारी किए हैं।

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