5 years rigorous imprisonment to the accused in the NDPS Act case
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एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास

भीनमाल. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के 14 साल पुराने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी को पांच साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।

न्यायालय ने प्रकरण में आरोपी चितलवाना पुलिस थाना क्षेत्र के चितलवाना की ढाणी निवासी विरमाराम पुत्र हरचंदराम विश्नोई को पांच साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। अदम अदायगी 5 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के निर्णय से पूर्व आरोपी जमानत पर था। जिसे जेल भेजा गया।

5 किलो डोडा-पोस्त हुआ था बरामद

25 जनवरी 2006 को भीनमाल के तत्कालीन आबकारी निरीक्षक खुशीराम मीणा मय जाब्ता ने मुखबीर की सूचना पर चितलवाना की ढाणी निवासी विरमाराम पुत्र हरचंदराम विश्नोई के घर पर धावा बोला। आबकारी जाब्ते के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी विरमाराम मौके से फरार हो गया था।

आबकारी दल ने उसके रहवासी घर की तलाशी ली, तो उसके घर में कच्चे कोठे का ताला तोड़ कर प्लास्टिक के कट्टे में भरा पांच किलो डोडा पास्त बरामद किया। आबकारी दल ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण बनाया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

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