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जालोर जिले में ये हैं कफ्र्यू वाले गांव, जहां के लिए यह लिया गया निर्णय

जालोर. कोरोना के खतरे के बीच प्रभावित गांवों के लिए अब नए संशोधित आदेश जारी किए गए है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर सांचौर तहसील के ग्राम भड़वल में पूर्व में जारी कफ्र्यू आदेश में संशोधन कर उक्त ग्राम की वार्ड संख्या 10 के क्षेत्र, सायला तहसील के ग्राम विराणा में पूर्व में जारी कफ्र्यू आदेश में संशोधन कर उक्त ग्राम की वार्ड संख्या 4 में अजाराम पुत्र संग्रामजी के घर से गोकुलराम पुत्र तोलाजी के घर तक एवं वार्ड सं. 3 में उस्मान खां पुत्र जलाल खां के घर से जलाल खां पुत्र पीरू खां के घर तक के क्षेत्र, सांचौर तहसील के ग्राम अरणाय में पूर्व में जारी कफ्र्यू आदेश में संशोधन कर उक्त ग्राम की वार्ड संख्या 4 एवं 13 के क्षेत्र, जालोर तहसील के ग्राम बागरा में पूर्व में जारी कफ्र्यू आदेश में संशोधन कर उक्त ग्राम की वार्ड संख्या 14, 17 एवं 18 के क्षेत्र, जसवंतपुरा तहसील के ग्राम राजीकावास व मनोहरजी का वास में पूर्व में जारी कफ्र्यू आदेश में संशोधन कर उक्त ग्राम की वार्ड संख्या 5 एवं ग्राम मनोहरजी का वास में लाखाराम पुत्र बगदाराम चौधरी के बेरे से कारलू सरहद तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

अब उक्त ग्रामों के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष राजस्व सीमा बफर जोन में रहेगी। इसके भीतर आवश्यक सेवाएं, दवाईयों की दुकानें, किराणा स्टोर, फल व सब्जियों की दुकान, दूध डेयरी, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमत सभी गतिविधियां व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

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