जालोर. राज्य सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने एक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब, तम्बाकू, पान, गुटखा का सेवन राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शराब, तम्बाकू, पान एवं गुटखा का सेवन करते थूकते गंदगी फैलाते पाया गया तो उसके विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
Related Articles
#JALORE भाजपा उम्मीदवार पेपी देवी उप जिला प्रमुख बनी तो कौनसी पंचायत समिति में किसका बना उपप्रधान… जानने के लिए देखे पूरी खबर
– भाजपा की पेपी देवी को 19 एवं कांग्रेस के प्रवीण कुमार को 12 मत मिले – जिले के 10 पंचायत समितियों में से भाजपा एवं कांग्रेस के 5-5 उपप्रधान बने – सांचोर, जालोर एवं रानीवाड़ा में निर्विरोध उपप्रधान चुने गये जालोर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं आम चुनाव 2020 के तहत शुक्रवार को उप जिला […]
जालोर के इस टोल प्लाजा पर हमले के 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा
– थाना क्षेत्र के नोसरा में टोल प्लाजा पर 19 अक्टूबर को घटित हुआ था घटनाक्रम जालोर. नोसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 अक्टूबर को टोल नाके पर लूट की नीयत से कर्मचारियों से मारपीट के हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रार्थी अभयसिंह पुत्र ताराचन्द प्रजापत निवासी बहरोड़ जिला अलवर हाल टोल मैनेजर […]
सायला में सोशल मीडिया पर इस तरह की डाली पोस्ट मामला दर्ज
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज सायला. पुलिस थाने में सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी सवाईसिंह ने बताया कि राजस्थान मेघवाल परिषद् के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार, जिला महासचिव मोहनलाल चिवड़ा ने रिपोर्ट पेश कर बताया सोशल मीडिया के जरिए […]