Corona positive found in Barath village of Jalore and then ....
Jalore

#JALORE मोदरा के निकट इन गांवों में लगाया कफ्र्यू

कोरोना के हालातों के बाद उठाया कदम

जालोर. उपखंड मजिस्ट्रेट जालोर चम्पालाल जीनगर ने जालोर तहसील की ग्राम पंचायत बाकरा रोड़ के राजस्व ग्राम डकातरा के सीमा क्षेत्र में बाकरा रोड-डकातरा मुख्य रास्ते पर स्थित बेरा झांगरिया (सुथारों का) में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने से महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं मानवीय जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्र में कफ्र्यू के आदेश जारी किए हैं। कफ्र्यू क्षेत्र में निवासरत सभी निवासी अपने घर से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे। उक्त सीमारत निवासियों का उनके घर पर आवश्यक सामग्री, खाद्यान्न, सब्जी, दूध डेयरी, फल-सब्जी वितरण की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त वाणिज्यिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। उक्त क्षेत्रों में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक व्यवस्थायें बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। नगरपरिषद, पालिका की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं एवं रसद विभाग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

उपखंड मजिस्ट्रेट ने उक्त कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है साथ ही सावचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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