Jalore district increased the risk of corona here, finally curfew had to be imposed
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जालोर जिले में यहां कोरोना का खतरा बढ़ा, आखिर लगाना पड़ा कफ्र्यू

जालोर. कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसमेें जनप्रनप्रतिधियों और सरकारी उदासीनता को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सीधे तौर पर राजनीति के चक्कर में वे क्षेत्र भी अब कोरोना के खतरे की चपेट में हैं, जो पहले अछूते थे। पहले पूरा जालोर जिला ग्रीन जोन में था। आहोर क्षेत्र भी इससे वंचित था, लेकिन अब हालात विकट हो चुके हैं और आखिरकार कोरोना के बढ़ते केस के बाद उपखंड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने आहोर तहसील क्षेत्र के भाद्राजून, गंगावा, पांचोटा, भैंसवाड़ा, माधोपुरा, जोगावा एवं रामा ग्रामों की राजस्व ग्राम सीमा क्षेत्र में कफ्र्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त परिधि क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। उक्त ग्रामीण क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
आवश्यक सेवाएं ही संचालित
आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने को ु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने के लिए अधिकृत होंगे। ग्राम पंचायत की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं एवं रसद विभाग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने उक्त कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है साथ ही सावचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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