मुख्य सचिव ने परिपत्र जारी कर दिए निर्देश
सायला/जालोर।
जिलों में राजकीय धन राशि से निर्मित राजकीय भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन एवं अन्य राजकीय समारोह में जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच विशेषकर कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना होगा।मुख्य सचिव ने परिपत्र जारी कर निर्देश दिये हैं कि संबंधित अधिकारी समारोह एवं कार्यक्रमों के आयोजन आदि सूचनाएं जनप्रतिनिधियों को तीव्रतर संचार माध्यमों से भेजें और उसकी पुष्ठि भी सुनिश्चित करें।जनप्रतिनिधि, अतिथियों के सम्मान एवं उनके बैठने आदि की समुचित व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखें और उन्हें धैयपूर्वक सुनें। राजकीय भवनों के उद्घाटन शिलान्यास, लोकार्पण आदि जनप्रतिनिधियों से ही करवाये जायें। इससे संबंधित शिलालेखों पर
अधिकारी अपने नाम अंकित नहीं करायें। ऐसे राजकीय व विकास कार्य जो नहीं हो सकते हों उनके बारे में अधिकारी अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें और नहीं आश्वासन देंवे। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों, भवनों एवं परियोजनाओं
के नाम भी अधिकारियों के नाम सम्बोधित नहीं किये जायें।