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Jalore

चैक अनादरण के मामले में आरोपी दोषमुक्त

– चैक अनादरण के मामले में आरोपी दोषमुक्त

भीनमाल. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनाराम गोदारा ने चर्चित चैक अनादरण के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।

न्यायालय में फर्म के अशोक कुमार की ओर से पेश प्रकरण में सुनवाई करते हुए शहर के जुंजाणी रोड निवासी जगदीश पुत्र धूड़ाराम माली को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। प्रकरण के तहत एक मामले में 98 हजार व एक मामले में 1 लाख 80 हजार रुपए के दो चैक दिए गए थे। न्यायालय ने नोटिस तामिली व परिवाद पेश करने के तिथि पर जगदीश कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।

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